नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को चार साल की कैद

देहरादून। नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अश्विनी गौड़ की अदालत ने दोषी करार देते हुए चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें बीस हजार रुपये पीड़िता को बतौर मदद दिए जाएंगे। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि घटना 19 अक्तूबर 2018 की डोईवाला थाना क्षेत्र की है। कक्षा नौ में पढ़ने वाली 13 वर्षीय लड़की अपने छोटे भाई के साथ घर के पास दुकान पर मेहंदी लेने गई। आरोप है कि लौटते वक्त विजय भगत ने लड़की का हाथ पकड़ लिया। उसने अभद्र व्यवहार करते हुए छेड़छाड़ की। लड़की ने विरोध किया और चिल्लाकर हाथ छुड़ा लिया। इस दौरान एक व्यक्ति भी वहां पहुंचा। तब वह वहां से फरार हो गया। वहां पहुंचे व्यक्ति ने पीड़िता और उसके भाई को घर पहुंचाया। लड़की के पिता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने गुरुवार को आरोपी विजय भगत को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुनाया। अधिवक्ता किशोर कुमार के मुताबिक कोर्ट में पीड़िता, उसके भाई और घटनाक्रम देखने वाले व्यक्ति के बयान अहम रहे।

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