नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत प्रार्थना ख़ारिज

अल्मोड़ा। लैंगिक अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में अभियुक्त विनोद लमकोटी पुत्र हरीश सिंह लमकोटी निवासी ग्राम अमस्यारी पोस्ट गोदी द्वारा धारा-376 ताहि व धारा-5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को बताया कि वादी मुकदमा तरुण रौताण पुत्र लाल सिंह निवासी चौखुटिया गनाई द्वारा थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी कि अभियुक्त द्वारा 10 जुलाई 2021 को रात्रि करीब 11:30 बजे पीड़िता के कमरे में घुसकर उसके साथ मारपीट कर व उसके हाथ पाँव बाँधकर बलात्कार करने लगा तथा घटना के बारे में किसी को बताने पर अभियुक्त द्वारा पीड़िता को धमकाया गया। अभियुक्त द्वारा नाबालिग पीड़िता के साथ जघन्य अपराध कारित किया गया है यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अभियोजन के गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर प्रभावित कर सकता है। न्यायालय द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा एवं विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) भूपेन्द्र कुमार जोशी एवं अभियुक्त के अधिवक्ता की बहस सुनकर एवं पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र एक सितम्बर को खारिज की गई।