नामचीन मसाले कंपनियों पर जुर्माना

चम्पावत(आरएनएस)।  खाद्य संरक्षा एवं औषधि विभाग ने खाद्य सामग्री के सैंपल अधोमानक पाये जाने पर देश के जाने माने मसालों के ब्रांड पर कार्यवाही करते हुए हजारों का जुर्माना लगाया है। जिसमें कानपुर, नोएडा और हरियाणा की मसाला कंपनी भी शामिल है। प्रभारी अभिहित अधिकारी चम्पावत अनिल कुमार ने बताया 22 जनवरी 2022 को वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बनबसा से गोल्डी कंपनी के अदरक पाउडर का नमूना लिया था, जो कि जांच में अधोमानक पाया गया। जिसमें शुभम गोल्डी मसाला कंपनी कानपुर पर 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं 27 दिसंबर 2019 को लोहाघाट से कैच कंपनी के लाल मिर्च पाउडर का नमूना लिया गया, वह भी अधोमानक पाया गया। कंपनी गोविंद राम खान चंद हरियाणा पर 75 हजार का जुर्माना एवं कंपनी डीएस स्पेशियो प्रालि. नोएडा पर 75 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा तीन मार्च 2023 को टनकपुर में कुमार स्वीट से लिया गया कलाकंद का नमूना भी अधोमानक पाया गया। विक्रेता कृष्ण कुमार के नाम 20 हजार जुर्माना लगाया गया है।


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