मृतक के परिजनों को प्रतिकर देने के दिए आदेश

पौड़ी(आरएनएस)।  बीमा कंपनी को एक मृतक के परिजनों को 12.92 लाख रुपये का प्रतिकर देगी। मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। निसणी मोटर मार्ग पर जून 2020 में शाम के समय टहल रहा लोनिवि का एक सेवानिवृत्त कनिष्ठ अभियंता तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आ गया था। हादसे में कनिष्ठ अभियंता की मौत हो गई थी। पौड़ी के कोटद्वार स्थित गोविंद नगर निवासी सेवानिवृत्त लोनिवि कनिष्ठ अभियंता रमेश थपलियाल किसी कार्य से अपने एक परिजन के घर निसणी गांव गए थे। जहां वह बीते 18 जून 2020 को भृगुखाल-निसणी मोटर मार्ग पर शाम करीब छह बजे टहल रहे थे। इस दौरान एक डंपर तेज रफ्तार से आया, जिसकी चपेट में कनिष्ठ अभियंता आ गया था। हादसे में कनिष्ठ अभियंता गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाते हुए उन्हें पीएमसी भृगुखाल में भर्ती कराया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 108 सेवा से बेस अस्पताल कोटद्वार रेफर किया गया था। लेकिन रास्ते में ही कनिष्ठ अभियंता की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने 23 दिसंबर 2020 को अदालत में याचिका दाखिल कर क्षतिपूर्ति की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अमित सजवाण ने बताया कि मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिकरण/जिला जज पौड़ी अजय चौधरी की अदालत दोनों पक्षों की बहस, गवाहों के बयान व साक्ष्यों का अवलोकन कर ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को मृतक के स्वजनों को 12 लाख 92 हजार 64 रुपये का प्रतिकर दिए जाने का आदेश दिया है। बताया कि अदालत ने प्रतिकर का भुगतान 6 फीसदी ब्याजदर से एक माह के भीतर किए जाने का आदेश दिया है।

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