मोटर दुर्घटना वाद में 16.44 लाख का प्रतिकर देने का आदेश

काशीपुर। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद की सुनवाई करते हुए एमएसीटी/ द्वितीय एडीजे ने मृतक आश्रितों को 16.44 लाख रुपये की राशि का भुगतान छह प्रतिशत ब्याज की दर से इंश्योरेंस कंपनी को करने के आदेश दिए हैं। रामनगर (नैनीताल) निवासी फूलवती ने अपने अधिवक्ता अफसर अली खां के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया था। कहा था 13 फरवरी 2019 को वह अपने पति भगत सिंह के साथ बाजपुर जा रही थी। बन्नाखेड़ा के पास फोन आने पर उसका पति बाइक सड़क किनारे रोककर बात करने लगा। इसी दौरान एक ट्रैक्टर-ट्रॉली के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। जहां पति की मौत हो गई। परिवाद में ट्रैक्टर चालक, स्वामी के अलावा इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाया गया। वाद की सुनवाई कर एमएसीटी/ द्वितीय एडीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव ने बीमा कंपनी को प्रतिकर के रूप में 16.44 लाख रुपये की राशि का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

error: Share this page as it is...!!!!
Exit mobile version