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मरने के बाद रेप पीड़िता को मिला न्याय

RNS INDIA NEWS 10/04/2021
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कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल सश्रम कारावास की सज़ा

पटना, (आरएनएस)। बिहार में नाबालिग से रेप के दोषी एक शख्स को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही उस पर10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पटना के सिविल कोर्ट की स्पेशल कोर्ट ने पोस्को एक्ट के तहत यह सजा सुनाई है. वहीं पीड़िता के पिता को 10 लाख का जुर्माना देने का भी निर्देश कोर्ट की तरफ से डिस्ट्रिक लीगल सर्विसेज अथोरिटी को दिया गया है.
रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी साल 2014 में 14 साल की नाबालिग से मिला था. उस दौरान उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया. गर्भवती होने के बाद पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया. वहीं आरोपी ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया. 4 नवंबर 2015 में फुलवारी थाने में पीडि़ता ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था. कोर्ट से न्याय मिलने से पहले ही पीडि़ता की 21 मार्च 2021 को एक सडक़ हादसे में मौत हो गई. वहीं लडक़ी के परिवार ने इस हादसे की हाईलेवल जांच की मांग की थी. वहीं पुलिस ने ट्रैफिक थाने में भी इस हादसे को लेकर केस दर्ज कराया था. फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लडक़ी की मौत महज एक हादसा थी या कोई साजिश.
आरोपी को मिली 10 साल जेल की सजा
इसी बीच पीड़िता को रेप के मामले में न्याय मिल गया है. रेप के आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई है. वहीं उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. वहीं पीड़िता के पिता को 10 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का भी निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है.

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