लूटपाट और मारपीट के अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज, चौखुटिया का है मामला
अल्मोड़ा। लूटपाट व मारपीट के एक मामले में न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त अमित बोरा पुत्र हरीश सिंह बोरा निवासी ग्राम दिगौत, थाना चौखुटिया जिला अल्मोड़ा द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदरी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि 10 जुलाई 2021 को वादी मुकदमा संजय पाण्डे पुत्र श्री रमेश चन्द्र पाण्डे निवासी ग्राम सदीगॉव पो० महाकालेश्वर थाना चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा हाल निवासी 33 / के०वी० सब स्टेशन चौखुटिया द्वारा थाना चौखुटिया अल्मोड़ा में एक तहरीर इस आशय से दी कि अभियुक्त द्वारा दिन दहाड़े मेरे आवास में घुसकर मेरी पत्नी के साथ मारपीट कर उसके कान के कुंडल व मोबाइल फोन छीनकर ले गया जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चौखुटिया जनपद अल्मोड़ा में मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा पुलिस द्वारा अभियुक्त को खच्चयार हेलीपैड के पास रामगंगा नदी की ओर पकड़ लिया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से वादी मुकदमा की पत्नी के कान के कुंडल व उसका मोबाइल फोन बरामद किया गया और अभियुक्त को हिरासत में लिया गया तथा अभियुक्त के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा न्यायालय को यह बताया कि अभियुक्त द्वारा दिन दहाड़े वादी मुकदमा के आवास में घुसकर उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर उसके कान के कुंडल व मोबाइल फोन लूट की घटना को अंजाम दिया गया जिससे आस पास के लोग काफी भयभीत है तथा पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से कान के कुंडल व मोबाइल फोन बरामद किये गए हैं। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त गवाहों को डरा धमकाकर विवेचना को प्रभावित कर सकता है। न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 17 अगस्त को जमानत प्रार्थना खारिज की गई।