लूट के इरादे से दून पहुंचे बदमाश को 7 साल की सजा

देहरादून। लूट के इरादे देहरादून पहुंचे कार सवार चार बदमाशों में एक को कोर्ट ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर कुल दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। उसने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल किया। शासकीय अधिवक्ता राजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि घटना छह नवंबर 2015 की है। रायपुर थाना पुलिस ने दोनाली इलाके से दिल्ली नंबर की कार में सवार चार बदमाश गिरफ्तार किए थे। जिनकी पहचान मगनवीर, विक्रांत, भूप सिंह उर्फ भूपेंद्र और सचिन के रूप में हुई। आरोपी कार से यहां लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचे। वह वारदात कर पाते इससे पहले ही दबोच लिए गए। पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल के दौरान सचिन निवासी अस्सा, बहसुमा जिला मेरठ अपने जुर्म कबूल कर लिया। ऐसे में उसकी फाइल अन्य तीन से अलग कर दी गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र की अदालत ने सोमवार को सचिन को सजा का फैसला सुनाया।

error: Share this page as it is...!!!!
Exit mobile version