Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल
  • लोकायुक्त से जुड़ी याचिका पर 24 घंटे में जवाब प्रस्तुत करें: हाईकोर्ट
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल
  • न्यायालय

लोकायुक्त से जुड़ी याचिका पर 24 घंटे में जवाब प्रस्तुत करें: हाईकोर्ट

RNS INDIA NEWS 08/05/2023
Nainital High Court

नैनीताल। हाईकोर्ट ने प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान को सुचारू रूप से संचालित किए जाने से जुड़ी याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कल मंगलवार तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तिथि नियत की है। पिछली तिथि को अदालत ने सरकार से शपथपत्र के माध्यम से यह बताने को कहा था कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अभी तक क्या किया और जब से संस्थान बना है तब से 31 मार्च 2023 तक इस पर कितना खर्च हुआ, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर जवाब पेश नहीं किया। जनहित याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की। संस्थान के नाम पर वार्षिक 2 से 3 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। लोकायुक्त न होने के कारण सुनवाई नहीं हो रही। हर मामला हाईकोर्ट लाना पड़ रहा है। विधानसभा चुनावों में भी राजनीतिक दलों ने प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति की वादा किया था, पर चुनाव संपन्न होने के बाद इस दिशा में कोई पहल नहीं हो पाई।

हर जांच एजेंसी का नेतृत्व राजनीतिक हाथों में
याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य की सभी जांच एजेंसी सरकार के अधीन हैं। जिसका पूरा नियंत्रण राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में कोई भी ऐसी जांच एजेंसी नहीं है, जिसके पास यह अधिकार हो कि वह बिना शासन की पूर्वानुमति के किसी भी राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत करवा सके। विजिलेंस भी राज्य पुलिस का ही हिस्सा है, जिसका सम्पूर्ण नियंत्रण पुलिस मुख्यालय, सतर्कता विभाग या मुख्यमंत्री कार्यालय के पास ही रहता है। इसलिए प्रदेश में लोकायुक्त की तैनाती होना जरूरी है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: संस्कृति संरक्षण के लिए निकला रिवर्स पलायन संवाद अभियान पहुंचा दून
Next: बुजुर्ग महिला की हत्या में फरार आरोपी गिरफ्तार

Related Post

default featured image
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षकों को मिला जनपद परिवर्तन का अवसर

RNS INDIA NEWS 13/10/2025
default featured image
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

1347 एलटी शिक्षकों की नियुक्ति से 1100 अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर संकट

RNS INDIA NEWS 13/10/2025
default featured image
  • उत्तराखंड
  • देहरादून

दिवाली से पहले नियमितीकरण की उम्मीद में उपनल कर्मचारी, 15 अक्तूबर को निकालेंगे कैंडल मार्च

RNS INDIA NEWS 13/10/2025

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 14 अक्टूबर
  • पैठाणी के गांवों में फिर सक्रिय हुआ भालू
  • चलते वाहन पर गिरा पत्थर, चालक घायल
  • संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका श्रमिक
  • सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्य शीघ्र पूर्ण किए जाएं :  गणेश जोशी
  • ट्रस्ट की संपत्ति हड़पने के आरोप में दंपति और बेटे पर केस दर्ज

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.