लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सरकार की पॉलिसी पर दखल देने से किया इनकार

नई दिल्ली, 23 मार्च (आरएनएस)। लोन मोरेटोरियम मामले में आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने सरकार की लोन मोरेटोरियम पॉलिसी पर दखल देने से इनकार कर दिया। साथ ही न्यायालय ने लोन मोरेटोरियम अवधि बढ़ाने से भी इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, उद्योगों को अलग से राहत का आदेश देने से भी मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार छोटे कर्जदारों का चक्रवृद्धि ब्याज पहले ही माफ कर चुकी है। इससे ज्यादा राहत देने के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता। महामारी की वजह से सरकार को भी कम टैक्स मिला है। इसलिए ब्याज को पूरी तरह से माफ नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक नीति का क्या हो, राहत पैकेज क्या हो, ये सरकार और RBI परामर्श के बाद तय करेगी। आर्थिक नीतिगत मसलों पर SC का दखल देना ठीक नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बैंक ऋण पर वसूले जा रहे ब्याज पर ब्याज मामले में दखल देने से इंकार किया। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो आम जनता की सेहत, शिक्षा, आर्थिक स्थिति आदि पर ध्यान देते हुए बेहतर से बेहतर नीति बनाए। कोर्ट आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ नहीं है।

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