दीपावली पर आतिशबाजी का समान बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी

बागेश्वर। दीपावली पर्व पर आतिशबाजी का समान बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है। जिसके लिए दुकानदारों को आवेदन पत्र भरना होगा और एक निश्चित स्थान पर ही पटाखे आदि बेचे जा सकेंगे। दुकानों में बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने वालों का सख्त कार्रवाई की जाएगी। शनिवार को उप जिलाधिकारी जयवर्धन शर्मा ने आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए व्यापारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी बेचने वाले व्यापारी 10 नवंबर तक लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया पूरी कर लें। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के आतिशबाजी बेचना कानूनन अपराध है। यदि किसी व्यापारी ने बिना लाइसेंस के पटाखा बेचा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने व्यापारियों से अपनी दुकान के आसपास आग बुझाने के लिए पर्याप्त इंतजाम करने को भी कहा। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य जनार्दन लोहुमी, थानाध्यक्ष पंकज जोशी, सांसद प्रतिनिधि घनश्याम जोशी, व्यापार संघ गरुड़ के अध्यक्ष अखिल आजाद जोशी, टीटबाजार के अध्यक्ष प्रेम सिंह नेगी, चंदन बोरा,नवीन खोलिया,गणेश पांडेय,रवि पांडे, दिनेश भट्ट,बबलू जोशी,नारायण भाकुनी, खण्डशिक्षाधिकारी यूएस रावत आदि मौजूद थे।
कम आवेदन आए: हर बार पटाखे की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस लेने को काफी संख्या में लोग आते रहे हैं। इस बार अन्य वर्षो की तुलना में अभी कम लोगों ने ही आवदेन किया है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष 2019 में पटाखे की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस के लिए कुल 52 आवेदन आए थे। मगर इस बार वर्ष 2020 में अब तक मात्र 45 आवेदन आए हुए हैं। लोगों का मानना है कि इस बार कोविड-19 की वजह से दुकानदार लाइसेंस लेने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। वहीं प्रशासन का मानना है कि अभी दीपावली के त्योहार में एक हफ्ते का समय है। दो चार दिनों में और आवेदन आ जाएंगे।


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