लाखों का केमिकल गायब करने के तीन आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर(आरएनएस)।  न्यायिक मजिस्ट्रेट/द्वितीय एसीजे की अदालत ने आईजीएल कंपनी का आठ ड्रम केमिकल गायब करने के मामले में तीन आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। 19 अक्टूबर, 2006 में यह माल ट्रक से चीन भेजे गए कंटेनर में लादा गया था। बाजपुर रोड स्थित आईजीएल के तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी पंकज शील ने आईटीआई पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इण्डिया ग्लाइको में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उत्पाद बनते हैं। इसकी खपत देश-विदेश में होती है। 19 अक्टूबर, 2006 को उनकी कंपनी से दिल्ली की टेक्सोमेस ट्रान्सपोर्ट के माध्यम से ट्रक (यूपी81एन 0-9707) से माल चीन के लिए कंटेनर में लादा गया था। यह केमिकल चीन स्थित कोलगेट कम्पनी के लिए भेजा गया था। कंटेनर के चीन पहुंचने पर पता लगा कि लादे गए 8 ड्रम में से केमिकल निकालकर उसमें गन्दा पानी भर दिया गया था। चीन की कंपनी कोलगेट के प्रतिनिधि विवेक दीक्षित ने ईमेल से अवगत कराया। तहरीर पर पुलिस ने कंटेनर के ड्राइवर यूसुफ पुत्र मुश्ताक निवासी गांव महेशपुरा थाना रजतपुर जिला जेपीनगर और ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मुनीम दिनेश पुत्र रामपाल सिंह, कम्पनी के प्रबंधक गांव शेरपुर, मोदीनगर निवासी रामपाल पुत्र दयानंद के खिलाफ केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। इस वाद की सुनवाई एसीजे द्वितीय चेतन गौतम की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी धर्मेंद्र तुली एड ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अदालत ने तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।


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