किशोरी से छेड़छाड़ में आरोपी युवक को 5 साल की कैद

हरिद्वार। नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ और लैंगिक उत्पीड़न करने के मामले में अपर जिला जज/विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने अभियुक्त को पांच साल की कठोर कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आदेश चंद चौहान ने बताया कि 19 जुलाई 2022 की शाम पांच बजे खानपुर लक्सर क्षेत्र में एक किशोरी अपने घर से ट्यूशन जा रही थी। रास्ते में बैठे अभियुक्त ने उसे जबरदस्ती खेत में खींचने का प्रयास करने लगा था। यही नहीं, पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की थी। पीड़िता किसी तरह से आरोपी के चंगुल से बचकर अपने घर पहुंची। पीड़िता ने अपने परिजनों को सारी आपबीती बताई। उसी दिन पीड़िता के दादा ने आरोपी गौरव पुत्र संजीव निवासी ग्राम खानपुर थाना खानपुर के खिलाफ छेड़छाड़,लैंगिक उत्पीड़न करने का केस दर्ज कराया था। सरकारी अधिवक्ता ने साक्ष्य में सात गवाह पेश किए। विशेष कोर्ट ने अभियुक्त को पांच साल की कठोर कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर उसे तीन महीने के अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पीड़िता को बतौर प्रतिकर धनराशि 50 हजार रुपये निर्भया फंड से दिलाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, उक्त निर्णय की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजकर पीड़ित किशोरी को उचित आर्थिक सहायता राशि 50 हजार दिलाने के लिए कहा है।
गवाही के दौरान मुकरने पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश
पीड़िता का दादा कोर्ट में गवाही के दौरान मुकर गए और पुलिस कार्रवाई को नकार दिया। ऐसी स्थिति में विचारण कोर्ट ने स्थानीय थानाध्यक्ष को शिकायतकर्ता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही, स्थानीय थानाध्यक्ष को शिकायतकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए कहा गया है।