किशोरी का पीछा करने वाले को तीन माह की सजा
हरिद्वार(आरएनएस)। किशोरी का पीछा करने के मामले में आरोपी दो बच्चों के पिता को दोषी करार दिया गया है। विशेष कोर्ट पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश कुसुम शानी ने आरोपी रिजवान अली को दोषसिद्ध पाते हुए तीन माह का कारावास व 10 हजार रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 16 अप्रैल 2022 को झबरेड़ा क्षेत्र में पीड़ित किशोरी का पीछा कर आरोपी व्यक्ति को पकड़ा गया था। आरोपी व्यक्ति काफी समय से पीड़िता को घर से बाहर जाने और स्कूल जाने के समय पीछा कर परेशान कर रहा था।
यही नहीं, आरोपी व्यक्ति पीड़िता को मोबाइल फोन पर गंदी गंदी बात कर भी परेशान करते आ रहा था। किशोरी ने सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई थी। इस पर घटना वाले दिन पीड़ित किशोरी के पिता व भाई ने मौके पर पीछा कर पकड़ा था। पुलिस ने शिकायतकर्ता पिता की लिखित शिकायत पर आरोपी रिजवान अली पुत्र शरीफ अहमद निवासी ग्राम उमरी कलां थाना काठ जिला मुरादाबाद, हाल पता झबरेड़ा हरिद्वार को गिरफ्तार जेल भेजा था।