हिजाब विवाद: कर्नाटक के 9 जिलों में अभी भी धारा 144, 28 फरवरी तक बढ़ी अवधि

बेंगलुरु (आरएनएस)। कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने को लेकर उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाई कोर्ट ने आज की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है। उधर, मामला बढ़ता देख बेंगलुरु जिला प्रशासन ने 28 फरवरी तक कई इलाकों में धारा 144 बढ़ा दी है। जिला प्रशासन के मुताबिक, हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों की अनुमति नहीं होगी।   जिला अधिकारियों ने बेंगलुरू में जारी निषेधाज्ञा(धारा 144) को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। जिला प्रशासन ने हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद शहर के सभी हाई स्कूलों के आसपास के इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। विरोध और रैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नारे, गाने और भाषणों को भडक़ाना सख्त रूप से वर्जित है। खुले स्थानों में 300 से अधिक और बंद स्थानों में 200 लोगों के साथ विवाह समारोह भी प्रतिबंधित हैं।
जिला प्रशासन के आदेश के मुताबिक, सभी खेल परिसरों और स्टेडियमों को अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक का संचालन नहीं करना है। वर्तमान में कर्नाटक के कुल नौ जिले धारा 144 लागू हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए कई कस्बों और स्कूलों के पास पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।
उधर, हाई कोर्ट अपने अंतरिम आदेश में हिजाब विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार करने तक सभी छात्रों को कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और कोई भी धार्मिक झंडा पहनने पर पहले से ही रोक लगा चुकी है। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेज फिर से खोल दिए हैं।


Exit mobile version