जेवरात और सामान हड़पने के आरोपी ससुर और जेठ कोर्ट में तलब

काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने ढ़ाई करोड़ रुपये के जेवरात और सामान हड़पने के मामले में महिला के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए ससुर और जेठ को समन जारी कर कोर्ट में तलब किया है। मोहल्ला निवास नगर निवासी राखी अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता अरविंद कुमार शर्मा के माध्यम से न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शिवसरन गुप्ता और अजीत गुप्ता उसके ससुर और जेठ हैं। उसके शादी में मिले जेवरात ससुर शिवसरन गुप्ता के अभिरक्षा में रखे जाते थे और समय-समय पर वापस कर दिये जाते थे। 24 नवंबर 2020 को अपने ससुर से शादी में जाने के लिये जेवरात मांगे तो ससुर और जेठ टालमटोल करने लगे। उन्होंने कहा कि ससुर ने जेवरात अपनी तीनों पुत्रियों को दे दिये। इस पर उसने कानूनी नोटिस दिया, नोटिस मिलने पर ससुर ने गाली गलौज की तथा कंट्रोल रूम नंबर में उसके और पति के नाम झूठी शिकायत दर्ज करा दी। इसके बाद में समाधान करा दिया गया। ससुर ने घर आकर जेठ के साथ मिलकर पुन: अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि शादी में उपहार स्वरूप मिले ढाई करोड़ रुपये के सामान को ससुर वापस देना नहीं चाहते और उसके साथ मारपीट करते हैं। मामले की तहरीर पुलिस को दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्यायालय ने गवाहों के बयानों और पत्रावलियों में उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद दोनों को नोटिस जारी कर 23 अप्रैल को न्यायालय में तलब किया है।