आईओसी ने होम डिलेवरी ब्वाय को फ्रंट लाइनकर्मी का दर्जा दिया, पीड़ित परिवारों को मिलेगी मदद

देहरादून। एलपीजी वितरण के किसी कर्मचारी का दुर्भाग्य से कोरोना संक्रमण से निधन होने पर उसके परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि मिलेगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने इसके लिए बीते वर्ष के आदेश की समय अवधि को बढ़ा दिया है। साथ ही तेल कंपनी ने अपने श्रमिकों को मजबूती देते हुए उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर का दर्जा भी दिया है। आईओसी ने अपने अग्रिम पंक्ति के कर्मिकों के साथ मजबूती के साथ खड़े होते हुए कर्मयोगी स्वास्थ्य बीमा योजना का 1 मई को नवीनीकरण कर दिया है। इसमें 3.3 लाख से अधिक रिटेल आउटलेट कस्टमर अटेंडेंट, एलपीजी डिलीवरी बॉय, टैंक ट्रक क्रू, पाइप लाइन पर सुरक्षा गार्ड आदि शामिल हैं। चिकित्सा बीमा इन कर्मियों सहित उनके जीवनसाथी और उनके दो बच्चों का कवर जारी रखेगा। इससे अस्पताल में भर्ती और कोविड से संबंधित बीमारियों पर खर्च के लिए एक लाख रुपये का लाभ उठाया जा सकता है। बीमित कार्मिक की आकस्मिक मौत पर कार्मिक पर आश्रित परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। बताया कि इस योजना से इंडेन गैस से जुड़े कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। इससे जिले में करीब 800 से 1000 कर्मचारी योजना में लाभान्वित होंगे।