आईएएस की मौत, एक करोड़ के मुआवजे का आदेश

भोपाल (आरएनएस)। लेह में हुए सडक़ हादसे में जान गंवाने वाले मध्यप्रदेश के आईएएस अधिकारी टी धर्माराव के परिजन को एक एक करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा। इस आशय का आदेश अपर जिला मुख्य न्यायाधीश कविता वर्मा की अदालत में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिया है। मामले की पैरवी कर रहे एलबी यादव ने बताया कि आईएएस अधिकारी टी धर्माराव पुलिस अधिकारी अशोक अवस्थी तथा शिवेंद्र सिंह दंपति वर्ष 2013 में लेह घूमने गए थे। 13 जून 2013 को सुबह दस बजे वे लोग कार में बैठकर लेह से खारदुंगला जा रहे थे। खारदुंगला रोड इंडिया गेट के पास तक पहुंचे ही थे, तभी कार 300फिट गहरी खाई में गिर गई थी। हादसे में आईएएस अधिकारी टी धर्माराव, उनकी पत्नी विद्या राव व शिवेंद्र सिंह की पत्नी कुमुम सिंह की मौत हो गई थी। अशेाक अवस्थी तथा शिवेन्द्र सिंह घायल हुए थे। इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने टी धर्माराव के परिजन को एक करोड़ रुपये देने का आदेश दिया। दुर्घटना के समय धर्माराव लघु उद्योग निगम में एमडी थे। अदालत ने टी धर्माराव की मृत पत्नी विद्या राव के परिजन को पांच लाख 27 हजार रुपये तथा हादसे में घायल हुए शिवेंद्र सिंह एवं वर्तमान में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के ओएसडी अशोक अवस्थी को 20-20 हजार रुपये का मुआवजा दिए जाने के आदेश भी दिए हैं। हादसे में घायल अशोक अवस्थी की पत्नी मंजरी अवस्थी को आठ लाख रुपये देने का आदेश दिया गया है।