उपभोक्ता फोरम ने लगाया हरियाणा स्थित स्कूल के प्राचार्य पर जुर्माना

हरिद्वार। फीस न लौटाने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने झज्जर हरियाणा स्थित सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य को जमा की गई फीस एक लाख रुपये में से 99 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज और नोटिस खर्च के एक हजार रुपये लौटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा शिकायत खर्च के पांच हजार व अधिवक्ता फीस के रूप में दस हजार रुपये शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश भी दिए हैं। साकेत कॉलोनी रुडक़ी निवासी शिकायतकर्ता शशांक वालिया ने पांच जून 2017 को जिला उपभोक्ता फोरम में हरियाणा के झज्‍जर स्थित सहवाग इंटरनेशनल स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में बताया था कि अपने बेटे को कक्षा नौ में पढ़ाने के लिए स्कूल से प्रॉस्पेक्टस लिया था। दिसंबर 2016 में बैंक के माध्यम से एक लाख रुपये प्राचार्य के कहने पर खाते में ट्रांसफर किए। घरेलू परेशानियों के चलते व माता-पिता से दूर होने पर बेटे ने स्कूल में दाखिला लेने से इन्कार कर दिया था। शिकायतकर्ता ने फोन पर प्राचार्य को बेटे के ना पढऩे की सूचना देते हुए जमा कराई गई फीस वापस करने के लिए आवेदन किया था। शिकायतकर्ता कई बार स्कूल में फीस वापस लेने के लिए गया। स्कूल प्राचार्य ने शुरू में फीस वापस करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन बाद में फीस लौटाने से इन्कार कर दिया। शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता के माध्यम से एक नोटिस स्कूल प्राचार्य को भिजवाया, फिर भी फीस वापस नहीं की गई थी। प्राचार्य ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हुए फीस लौटाने से इन्कार कर दिया। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद फोरम अध्यक्ष कंवर सैन व सदस्य अंजना चढ्डा व विपिन कुमार ने स्कूल प्राचार्य को उपभोक्ता सेवा में कमी करने का दोषी पाते हुए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।


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