हिल बाईपास ट्रीटमेंट से जुड़ी सूचना न देने पर दो सहायक अभियंताओं पर जुर्माना

हरिद्वार। हिल बाईपास मार्ग के स्थाई ट्रीटमेंट से जुड़ी सूचना न देने पर दो सहायक अभियंताओं के खिलाफ पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, जबकि मुख्य अभियंता को चार हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश सूचना आयुक्त ने दिए हैं। लोकायुक्त ने मनसा देवी पर्वत का स्थाई रूप से ट्रीटमेंट करने के आदेश प्रमुख सचिव आपदा को दिए थे। प्रमुख सचिव ने जिलाधिकारी हरिद्वार को इसके आदेश किए थे। क्योंकि हिल बाईपास मार्ग की अस्थाई मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये के बंदरबांट होने का आरोप लगता रहा है। इस पर राष्ट्रीय सूचना अधिकार जागृति मिशन अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने प्रांतीय खंड हरिद्वार कार्यालय से पांच मई को सूचना मांगी थी। सूचनाएं न मिलने पर प्रथम अपील की। सूचना आयोग में अपील की गई और 28 मई 2022 को कारण बताओ नोटिस मुख्य अभियंता सहायक अभियंताओं को दिया गया था। जिस पर सुनवाई करते हुए मुख्य अभियंता पर चार हजार रुपये क्षतिपूर्ति दंड और तत्कालीन सहायक अभियंता चेतना पुरोहित और गणेश दत्त जोशी पर पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। मुख्य अभियंता को क्षतिपूर्ति के रूप में चार हजार रुपये की राशि रमेश चंद्र शर्मा को देनी होगी। दोनों अधिकारियों की ओर से स्थाई की जगह अस्थाई निर्माण की जानकारी रमेश चंद्र शर्मा को दी थी।


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