19/06/2021
उच्चतम न्यायालय ने लगाई कूड़ा निपटान संयंत्र निर्माण पर अंतरिम रोक

सोलन(परवाणू)। जाबली पंचायत के स्थानीय निवासियों ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी कि कूड़ा निपटान सयंत्र के लिए चयनित भूमि / स्थान इस सयंत्र के लिए उचित नहीं हैं। क्योंकि इस भूमि कर आसपास कई रिहायशी मकान हैं तथा पीने के पानी व सिंचाई के स्त्रोत हैं और यह एक आबादी वाला इलाका है। कूड़ा निपटान सयंत्र नेशनल हाइवे से केवल 10 मीटर कि दूरी पर लगाया जा रहा है जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के अनुसार इस प्रकार के संयंत्र नदी से 100 मीटर, तालाब से 200 मीटर, हाइवे, पब्लिक पार्क, वाटर सप्लाई, कुँए से 200 मीटर व हवाई अड्डे से 20 किलोमीटर दूरी पर होने चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय निवासियों की याचिका पर संज्ञान लेते हुए 17 जून 2021 को आगामी आदेशों तक अंतरिम रोक लगा दी है तथा प्रतिवादी पक्ष को जवाब दायर करने की हिदायत दी है।