Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल
  • सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का मांगा रिकॉर्ड
  • नैनीताल

सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का मांगा रिकॉर्ड

RNS INDIA NEWS 06/12/2023
nainital high court

नैनीताल (आरएनएस)। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के सांसदों एवं विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश पर स्वतः संज्ञान लेकर बुधवार को सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार से प्रदेश में सांसदों और विधायकों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों का रिकॉर्ड मांगा है। कोर्ट ने कहा कि सांसदों-विधायकों पर कितने आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, कितने अभी विचाराधीन हैं। इनकी जानकारी दो सप्ताह में कोर्ट को दें।
कोर्ट ने पहले भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश पर संज्ञान लिया था, परन्तु अभी तक सरकार ने विधायकों एवं सांसदों के खिलाफ विचाराधीन केसों की सूची कोर्ट में उपलब्ध नहीं कराई है। इस पर कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए मामले में आज फिर सुनवाई की। मामले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिए थे कि उनके यहां सांसदों और विधायकों के खिलाफ विचाराधीन मुकदमों की त्वरित सुनवाई कराएं।
राज्य सरकारें आईपीसी की धारा 321 का गलत उपयोग कर अपने सांसदों व विधायकों के मुकदमे वापस ले रही हैं। जैसे मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी साध्वी प्राची, संगीत सोम, सुरेश राणा का केस उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों को यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकारें बिना उच्च न्यायालय की अनुमति के इनके केस वापस नहीं ले सकती। इनके केसों के शीघ्र निस्तारण के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन करें।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: सफाई कर्मचारियों ने वेतन के लिए सीएम को भेजा ज्ञापन
Next: राशिफल 07 दिसंबर

Related Post

rns featured image new
  • नैनीताल

रामनगर, नैनीताल और हल्द्वानी के चार अपराधी छह माह के लिए जिलाबदर

RNS INDIA NEWS 11/07/2026 0
rns featured image new
  • नैनीताल

नैनीताल जनपद में भारी बारिश का अलर्ट, 9 जुलाई को सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद

RNS INDIA NEWS 08/07/2026 0
rns featured image new
  • नैनीताल

राज्यपाल, सांसद और न्यायाधीशों ने योग से दिया निरोगी जीवन का संदेश

RNS INDIA NEWS 21/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 12 जुलाई
  • सड़क हादसे में युवक की मौत पर दोस्त पर मुकदमा
  • प्रवेश द्वार पर लिखे नाम पर विवाद, दोनों पक्षों ने पुलिस में दी तहरीर
  • अस्पताल की दीवार गिरी, मलबे में दबने से चिकित्सक की मौत
  • दो स्कूलों में तोड़फोड़, स्मार्ट टीवी समेत सरकारी संपत्ति को पहुंचाया नुकसान, पुलिस जांच में जुटी
  • कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज, 25 जुलाई तक सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.