आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत जरूरतमंद अधिवक्ताओं हेतु कोई स्कीम है या नहीं? : हाईकोर्ट

नैनीताल। हाईकोर्ट ने कोरोनाकाल में महामारी से जूझ रहे अधिवक्ताओं का आर्थिक संकट दूर करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और राज्य आपदा प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि अधिवक्ताओं के लिए आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कोई ब्याज रहित कर्ज या सहायता के लिए कोई स्कीम है या नहीं? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ ने 19 मई तक जवाब पेश करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। अधिवक्ता चन्द्रशेखर जोशी और अधिवक्ता अमित वर्मा की ओर से हाईकोर्ट में इस संबंध में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि डेढ़ साल से अधिवक्ताओं का विधि व्यवसाय कोरोना के कारण पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। इसके चलते अधिवक्ताओं पर रोजी-रोटी का संकट गहरा गया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के तहत जरूरतमंद अधिवक्ताओं को ब्याज रहित ऋण या आर्थिक मदद दिलाए जाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है।