Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • नैनीताल
  • हाईकोर्ट ने मांगा शादी की उम्र पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जवाब
  • नैनीताल
  • न्यायालय

हाईकोर्ट ने मांगा शादी की उम्र पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जवाब

RNS INDIA NEWS 26/05/2023
nainital high court

नैनीताल। हाईकोर्ट ने मुस्लिम लॉ में 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी की अनुमति होने के मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने लॉ बोर्ड को चार सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तिथि नियत की गई है। यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया कि कुछ न्यायालय 18 वर्ष से कम उम्र में शादी करने के बावजूद नवविवाहित जोड़े को मान्यता देते हुए उन्हें पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दे रही हैं। क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ इसकी अनुमति देता है। याचिका में कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र में शादी होने, नाबालिग से संबंध बनाने और कम उम्र में बच्चे पैदा करने से लड़की और नवजात का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। इसके अलावा एक तरफ सरकार पॉक्सो जैसे कानून लाती है। दूसरी तरफ 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की को शादी की अनुमति देना इस अधिनियम का उल्लंघन है। याचिका में 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी को अमान्य घोषित करने, शादी के बाद भी शारीरिक संबंध बनाने को दुराचार की श्रेणी में रखकर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत कार्यवाही करने की मांग की गई है। याचिका में लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21वर्ष किए जाने वाले विधेयक के पास होने तक कोर्ट से कम उम्र में किसी भी जाति, धर्म में हो रही शादियों को गैरकानूनी घोषित करने का आग्रह किया गया है।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह ने दून अस्पताल में दांतों का कराया इलाज, जमकर की तारीफ
Next: पूर्व सांसद टम्टा ने कहा-कुमाऊँ में भी पहुंचाएं वंदे भारत रेल

Related Post

WhatsApp Image 2026-01-26 at 14.56.29_11zon
  • नैनीताल

वन पंचायत प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य पर वरिष्ठ वन दरोगा जीवन कांडपाल सम्मानित

RNS INDIA NEWS 26/01/2026 0
WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.53.33
  • उत्तराखंड
  • देहरादून
  • नैनीताल

मुख्यमंत्री धामी ने कैंचीधाम बाईपास का स्थलीय निरीक्षण कर कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

RNS INDIA NEWS 24/01/2026 0
default featured image
  • नैनीताल

दूसरे के नाम से फर्जी खाते खोल 25 माह तक किया लेन-देन

RNS INDIA NEWS 22/01/2026 0

Your browser does not support the video tag.

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • राशिफल 28 जनवरी
  • घास काटते हुए महिला को लगा करंट, मौत
  • सीएम धामी के नेतृत्व में जनसेवा का रिकॉर्ड, 474 कैंपों से 3.77 लाख से अधिक लोग लाभान्वित
  • आठवें वेतनमान के लिए लामबंद हुए रेल कर्मचारी
  • ट्रक बिक्री का झांसा देकर 10.90 लाख रुपये ठगे
  • खटीमा के बिरिया मझोला में गुलदार के हमले में महिला घायल

Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.