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  • अल्मोड़ा

हत्या के अभियुक्त की जमानत प्रार्थना ख़ारिज

RNS INDIA NEWS 08/11/2021
Pooran singh kaira.jpg

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा

अल्मोड़ा। हत्या के एक मामले में सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत में अभियुक्त विनोद लटवाल पुत्र पान सिंह लटवाल निवासी ग्राम देवली पो० लोधिया तहसील व जिला अल्मोड़ा द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि 5 अगस्त 2021 को बेस तिराहा अल्मोड़ा के पास सड़क के नीचे एक शव बरामद होने की सूचना प्राप्त होने पर मृतक का पुलिस द्वारा पंचनामा / पोस्टमार्टम की कार्यवाही अज्ञात के रूप में की गयी। मृतक की शिनाख्त 06 अगस्त को मृतक के पुत्र प्रवीण कनवाल पुत्र हर सिंह कनवाल निवासी ग्राम सैनार थाना व जिला अल्मोड़ा ने अपने पिता हर सिंह कनवाल पुत्र मोहन सिंह कनवाल निवासी ग्राम सैनार थाना व जिला अल्मोड़ा के रूप में की गयी। जिस पर मृतक के भाई लछम सिंह कनवाल पुत्र मोहन सिंह कनवाल निवासी ग्राम सैनार थाना व जिला अल्मोड़ा द्वारा 10 अगस्त को थाना कोतवाली अल्मोड़ा में अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी। उक्त तहरीर के आधार पर पुलिस द्वारा सैनार रोड पर स्थित इनोवर्स ऐकेडमी ट्रेनिंग सेन्टर पर लगे सी०सी०टी०वी० फुटेज में आल्टो कार संख्या यू०के०-01टीए-2775 का रात्रि 9:40 बजे से 9:45 बजे के मध्य सैनार गाँव की ओर से आना दर्शित हुई। उक्त वाहन के पूछताछ करने पर पता चला कि उक्त आल्टो कार को लोधिया बरसीमी निवासी मनोज कुमार पुत्र आनन्द राम चलवाता है से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया कि 04-05 अगस्त की रात्रि में उक्त वाहन को अभियुक्त विनोद लटवाल चला रहा था और उक्त वाहन उसके भाई गणेश के नाम रजिस्टर्ड है। उक्त सूचना पर 12 अगस्त को अभियुक्त विनोद लटवाल को गिरफ्तार कर पूछताछ की गयी तो अभियुक्त विनोद लटवाल ने बताया कि उसने मृतक हर सिंह की कपड़े से गला घोंटकर हत्या की है तथा 13 अगस्त को अभियुक्त की निशानदेही पर मृतक हर सिंह कनवाल का मोबाईल फोन व हत्या में प्रयुक्त कपड़ा अभियुक्त के घर से बरामद किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने कहा कि अभियुक्त द्वारा एक जघन्य अपराध कारित किया गया है जिस कारण अभियुक्त की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज की गई।

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