
चम्पावत(आरएनएस)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने हमलावर दोषी चालक पर दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट उठने तक खड़ा रहने की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार अभियोजन पक्ष ने कोतवाली में कुलदीप उर्फ विजय जोशी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अभियोजन पक्ष का कहना था कि अगस्त 2019 में उसका भाई हिमांशु साह अपने दोस्त मानवेंद्र के साथ घर जा रहा था। इसी दौरान कुलदीप जोशी ने टैक्सी स्टेंड के पास दोनों को वाहन से टक्कर मार दी। इसके बाद वह फरार हो गया। किसी तरह हिमांशु अपनी दुकान पर आ गया। इसके बाद आरोपी कुलदीप ने दुकान में जाकर हिमांशु के सिर में डंडे से गंभीर चोट पहुंचाई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद सीजेएम निहारिका मित्तल गुत्ता ने आरोपी को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से श्याम सिंह भंडारी ने पैरवी की।





