सरकारी कार्यालयों में समूह ग तथा घ की उपस्थिति का नया आदेश जारी

देहरादून। राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए शासकीय कार्यालयों में समूह ग व घ के कार्मिकों (आवश्यक सेवाओं वाले विभागों को छोड़कर) की उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखने के आदेश दिए हैं।
इसके अतिरिक्त आदेश में कहा गया है कि ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनकी संतान 10 वर्ष से कम उम्र की हो, केवल अपरिहार्य परिस्थितियों में ही कार्यालय बुलायी जा सकेगी। इसी प्रकार 55 वर्ष से अधिक आयु अथवा गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को भी अपरिहार्य परिस्थिति के अलावा कार्यालयों में नहीं बुलाया जाएगा।
राज्य के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत Blind एवं दिव्यांग कार्मिकों (Essential Service में कार्यरत एवं अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर) को कार्यालय में उपस्थिति से छूट रहेगी।
शासकीय हित में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय में सकेगा।
जहाँ तक सम्भव हो बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाये।
यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सम्भव न हो तो बैठक की अवधि यथासंभव कम से कम रखी जाये।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।