घटिया खाद्य पदार्थों पर 7.9 लाख का जुर्माना लगाया

नई टिहरी। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के दूध, चावल और दाल के लिए सैंपल अधोमानक (सब स्टैंडर्ड) पाये जाने पर एडीएम रामजी शरण शर्मा की कोर्ट ने जुर्माना किया है। सभी अधोमानक पाये गए खाद्य पदार्थों पर कुल 7 लाख 90 हजार का जुर्माना किया गया है।
यह जानकारी देते हुये खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के जिला अभिहित अधिकारी एमएन जोशी ने बताया कि हाल में 4 दूध, एक दाल और एक चावल के सैंपल को लेकर एडीएम कोर्ट से फैसला आया है। जिनमें 7.9 लाख का जुर्माना एडीएम कोर्ट ने किया है। बीती 11 अगस्त, 2022 को खाद्य निरीक्षक शारदा ने सुरसिंहधार कोविड केयर सेंटर की कैंटीन से चने की दाल का सैंपल लिया गया। जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया। लैब से सैंपल अधोमानक पाये जाने पर एडीएम कोर्ट में मामला दर्ज किया गया। एडीएम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद कैंटीन चला रही कोटी की मै पंवार जनरल कैंटीन व केटरर्स पर 5 लाख का जुर्माना किया है। 19 अगस्त, 2021 को खुले चावल का सैंपल कोटी डिबनू हाईड्रोकालेज से लिया गया। जिसे जांच के लैब भेजा गया। जांच में चावल का सैंपल अधोमानक पाया गया। जिसे लेकर मामला एसडीएम कोर्ट में चलाया गया।

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