गंगा नदी में हो रहे खनन पर स्थिति स्पष्ट करे सरकार
नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को हरिद्वार में गंगा नदी में हो रहे खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से आठ मार्च को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। सुनवाई के लिए आठ मार्च की तिथि तय की गई है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई। हरिद्वार मातृ सदन की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि हरिद्वार में गंगा नदी में नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से खनन किया जा रहा है। इससे गंगा नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। गंगा नदी में खनन करने वाले नेशनल मिशन, क्लीन गंगा को पलीता लगा रहे हैं। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि गंगा नदीं में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए, जिससे गंगा नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी को बचाने के लिए एनएमसी बोर्ड गठित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा को साफ करना व उसके अस्तित्व को बचाए रखना है। एनएमसी द्वारा राज्य सरकार को बार-बार आदेश दिए गए कि यहां खनन कार्य नहीं किया जाए। उसके बाद भी सरकार द्वारा यहां खनन कार्य करवाया जा रहा है।