गांजा तस्करी के अभियुक्त की जमानत याचिका नामंजूर

अल्मोड़ा। अवैध गांजे की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान के न्यायालय में अभियुक्त कैलाश सिंह रावत पुत्र राम सिंह ग्राम घुघती घनयाल तहसील स्याल्दे जिला अल्मोड़ा द्वारा धारा-8 / 20 एन०डी०पी०एस० एक्ट के तहत अभियुक्त द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी जमानत हेतु जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी। जिस पर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा अभियुक्त की जमानत का घोर विरोध करते हुए न्यायालय को यह बताया कि दिनांक 25 मई 2022 को पुलिस कर्मचारियों द्वारा चैकिंग के दौरान ग्राम कटपतिया मोड़ से ग्राम गुलार को जाने वाले मार्ग से करीब 50 मीटर दूर वाहन चालक कैलाश सिंह रावत से वाहन संख्या- डी०एल०-10सी- 1267 टाटा मांजा की डिग्गी से 5 जूट के बोरों में अभियुक्त से 54 किलो 754 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ जिसका मय बोरा शुद्ध वजन 57 किलो 400 ग्राम मिला। अभियुक्त को उक्त वाहन में अवैध गांजा परिवहन करते हुए पुलिस कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया तथा मौके पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को जेल भेजा गया। जिला शासकीय अधिवक्ता ने कहा यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग करने व फरार होने का पूर्ण अंदेशा है। जिस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 18 जुलाई को खारिज की गई।

error: Share this page as it is...!!!!