फैक्ट्री के नुकसान की भरपाई करेगी बीमा कंपनी
हरिद्वार। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी और सर्वेयर को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी पाया है। आयोग ने उन्हें तेज बारिश व हवा से फैक्ट्री में हुए नुकसान की राशि 12 लाख रुपये, क्षतिपूर्ति 10 हजार रुपये व शिकायत खर्च और अधिवक्ता फीस 10 हजार रुपये शिकायतकर्ता फैक्ट्री मालिक को देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता शिवकांत जैसवाल मालिक मेसर्स शिवालिक राइस मिल ने शिकायत इफको जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गणेशपुर रुड़की, देहरादून और कारपोरेट कार्यालय गुरुग्राम हरियाणा और कम्पनी के सर्वेयर के खिलाफ दायर की थी। बताया कि उसने एक फैक्ट्री खोली हुई है। शिकायतकर्ता ने बीमा कंपनी के स्थानीय कर्मचारी से उद्योग सुरक्षा नीति की जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क किया था। इसके बाद जानकारी लेने पर एक बीमा पॉलिसी ली थी। बीमा पॉलिसी अवधि 29 मई 2019 में तेज बारिश व हवा से फैक्ट्री में काफी नुकसान हो गया था। जिसमें शिकायतकर्ता ने स्थानीय व देहरादून कार्यालय पर नुकसान की भरपाई के लिए संपर्क किया था। जिसके बाद बीमा कंपनी ने नुकसान की कीमत जानने के लिए सर्वेयर आरएल अग्रवाल को नियुक्त किया था। सर्वेयर ने फैक्ट्री में हुए नुकसान की जांच के बाद 12 लाख रुपये का क्लेम प्रस्ताव तैयार कर भेजा था। इसके बाद शिकायतकर्ता ने लगातार बीमा कंपनी के अधिकारियों पर संपर्क करने व समस्त अभिलेख देने के बाद भी बहाने बाजी करने का आरोप लगाया था।