दून विवि में वित्तीय अनियमितता पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

नैनीताल। हाईकोर्ट ने बुधवार को दून विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितता के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने राज्य सरकार, विश्वविद्यालय प्रशासन एवं अन्य को नोटिस जारी कर एक दिसंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार देहरादून की समाजसेविका अनु पंत ने हाईकोर्ट में जनहित दायर कर कहा है कि वर्ष 2014 से 2016 तक दून विश्वविद्यालय में कई वित्तीय अनिमितताएं की गईं। विश्वविद्यालय ने क्रय-विक्रय प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं अपनाई। कुर्सी-मेज जरूरत से कहीं ज्यादा खरीदे गए। इससे संस्थान व राज्य सरकार को आर्थिक क्षति पहुंची। याचिकाकर्ता द्वारा अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से राज्य सरकार के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया। सरकार द्वारा 2017 में इसकी जांच की गई। इसमें अनियमितताओं की पुष्टि हुई, लेकिन संस्थान या राज्य सरकार द्वारा मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।