
अल्मोड़ा। जनपद में दोहरी पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि ऐसे लाभार्थी, जिन्हें सेवानिवृत्त, पारिवारिक, आंदोलनकारी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन के साथ-साथ समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था या विधवा पेंशन भी मिल रही थी, उनकी पेंशन वर्तमान में रोक दी गई है। उन्होंने बताया कि दोहरी पेंशनधारकों की जांच उच्चस्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। समिति के निर्णय के अनुसार संबंधित लाभार्थियों को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है, ताकि वे स्पष्ट कर सकें कि किन परिस्थितियों में वे दोनों प्रकार की पेंशन का लाभ ले रहे थे। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित लाभार्थी 10 रुपये के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अपना लिखित स्पष्टीकरण संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी या खंड विकास अधिकारी के माध्यम से 4 अप्रैल 2026 तक जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराएं।

