कोविड-19 टीकाकरण के सम्बन्ध में औद्योगिक इकाईयों के लिए आवश्यक आदेश जारी

आरएनएस ब्यूरो सोलन।

जिला दण्डाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण सोलन की अध्यक्ष कृतिका कुलहरी ने कोविड-19 टीकाकरण की द्वितीय खुराक का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने जिला के बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, परवाणु, कसौली तथा सोलन उपमण्डल में स्थापित सभी औद्योगिक इकाईयों को सम्बन्धित स्वास्थ्य अधिकरियों से सम्पर्क स्थापित कर अपने-अपने संस्थान में कार्यरत कामगारों एवं कर्मचारियों का कोविड-19 से बचाव के लिए दूसरी खुराक का टीकाकरण 24 नवम्बर, 2021 की निर्धारित अवधि तक सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए हैं।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सोलन जिला में कार्यरत सभी औद्योगिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रोत्साहक, सेवा प्रदाता, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता तथा विभिन्न औद्योगिक इकाईयों के निरीक्षण प्राधिकरण जिला में आवागमन के दौरान कोविड-19 से बचाव के लिए दूसरी खुराक के टीकाकरण का प्रमाणपत्र अपने साथ रखें।
जिला सोलन में स्थापित सभी औद्योगिक इकाईयों के प्रमुख यह सुनिश्चित बनाएंगे कि उनके सभी कर्मियों एवं कामगारों का निर्धारित अवधि में कोविड-19 से बचाव के लिए दूसरी खुराक का टीकाकरण हो जाए। इस विषय में सम्बन्धित श्रम अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं।
यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी हो गए हैं तथा आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
आदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम की धारा 33 एवं 34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।

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