
देहरादून। सोमवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर विचार के बाद कोविड कर्फ्यू को 18 मई से 25 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के अनुसार कुछ नए प्रतिबंधों के साथ कर्फ्यू को आगे बढाया गया है। इस सम्बन्ध में पिछले कोविड कर्फ्यू के दौरान आई व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया गया।
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कोविड कर्फ्यू दिशानिर्देश
आगामी 18 मई से प्रातः 6 बजे से 25 मई प्रातः 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा।
नई गाइडलाइन में विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।
शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घन्टे पूर्व आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा।
मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कर्फ्यू में मान्य होगी।
अंत्येष्टि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगो को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
हैल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्यु के मामले में ई-पास आवेदन पर दिया जाएगा।
बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन तक की गई।
यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी।
सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
21 मई को परचून, राशन दुकानें सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेगी।
उत्तर प्रदेश की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नहीं होगी परन्तु पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
उद्योगों के लिये मजदूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा सम्भव कर दिया गया है।







