कांग्रेस नेत्री पूनम भगत को उपचार के लिए शार्ट टर्म बेल

हल्द्वानी। हाईकोर्ट ने हरिद्वार की कांग्रेस नेत्री पूनम भगत को इलाज के लिए एक माह की शार्ट टर्म जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि समय पूरा होने के बाद वे स्वयं जेल प्रबंधक के सम्मुख पेश हों। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार पूनम भगत पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू याशिका गौतम को दहेज के लिए प्रताडि़त किया। 24 फरवरी 2021 को यशिका की निजी आवास में ही मौत हो गयी थी। 25 फरवरी को यशिका के मायके पक्ष के लोगों ने ज्वालापुर थाने में उनके ससुरालियों पर दहेज मांगने, दहेज के लिए उत्पीडऩ करने और दहेज हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने 25 मार्च को आरोपी पूनम भगत को रुडक़ी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया था। तब से वे जेल में ही है। उनके अधिवक्ता ने शुक्रवार को उपचार के लिए कोर्ट में शार्ट टर्म जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा गया कि वह ऑर्थोराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस से ग्रसित है, लिहाजा उनको इलाज के लिए शार्ट टर्म जमानत दी जाय, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।