चेक बाउंस का आरोपी दोषमुक्त

काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने संदेह का लाभ देते हुए चेक बाउंस के आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। ग्राम हरिनगर निवासी हरेंद्र सिंह ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत न्यायालय में परिवाद दायर किया था। उन्होंने कहा था कि उसने ग्राम बाजावाला निवासी राजेंद्र सिंह को 1.15 लाख रुपये उधार दिये थे। तकाजा करने पर राजेंद्र ने उधार में दी गई रकम का चेक दे दिया जो बाउंस हो गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। आरोपी की ओर से पवन कुमार और सचिन शर्मा एडवोकेट ने पैरवी की।

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