Skip to content

RNS INDIA NEWS

आपकी विश्वसनीय समाचार सेवा

Primary Menu
  • मुखपृष्ठ
  • अंतरराष्ट्रीय
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
    • उत्तराखंड
      • अल्मोड़ा
      • उत्तरकाशी
      • ऊधम सिंह नगर
      • बागेश्वर
      • चम्पावत
      • नैनीताल
      • पिथौरागढ़
      • चमोली
      • देहरादून
      • पौड़ी
      • टिहरी
      • रुद्रप्रयाग
      • हरिद्वार
    • अरुणाचल
    • आंध्र प्रदेश
    • उत्तर प्रदेश
    • गुजरात
    • छत्तीसगढ़
    • हिमाचल प्रदेश
      • शिमला
      • सोलन
    • दिल्ली
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • मणिपुर
    • राजस्थान
    • त्रिपुरा
  • अर्थ जगत
    • बाजार
  • खेल
  • विविध
    • संस्कृति
    • न्यायालय
    • रहन-सहन
    • मनोरंजन
      • बॉलीवुड
  • Contact Us
  • About Us
  • PRIVACY POLICY
Light/Dark Button
Watch
  • Home
  • राज्य
  • उत्तराखंड
  • हरिद्वार
  • छेड़छाड़ मामले में आरोपी आर्मी जवान कोर्ट से बरी
  • हरिद्वार

छेड़छाड़ मामले में आरोपी आर्मी जवान कोर्ट से बरी

RNS INDIA NEWS 18/08/2022
rns featured image new

रुड़की। छेड़छाड़ के पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष करार दिया है। ट्रेन में सफर के दौरान राजस्थान की महिला ने उसके खिलाफ जीआरपी में केस दर्ज कराया था। आरोपी उस समय भारतीय सेना का जवान था। कोटद्वार निवासी अनूप गुरुंग भारतीय सेना में रहे हैं। नौकरी के दौरान अक्तूबर 2017 में वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उसी डिब्बे में बिकानेर (राजस्थान) की एक महिला भी सवार थी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचने पर महिला ने अनूप के खिलाफ जीआरपी थाने में तहरीर दी थी। उसका आरोप था कि अनूप ने ट्रेन के शौचालय में जा रही महिला का अपने मोबाइल से फोटो खींचा था, साथ ही नशे में होने के कारण छेड़छाड़ भी की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की, तो घटनास्थल लक्सर क्षेत्र का निकला। इस पर जांच लक्सर भेज दी गई। जांच के बाद लक्सर पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आरोप पत्र भेजा था। साढ़े तीन साल से कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। इस बीच अनूप सेना से सेवानिवृत्त हो गए। सुनवाई में बचाव पक्ष का कहना था कि ट्रेन में बैठने की सीट को लेकर अनूप का महिला के साथ मामूली विवाद हुआ था। इसी से नाराज महिला ने झूठे आरोप लगाकर मुकदमा कराया था। उधर, अभियोजन (पुलिस) पक्ष आरोपों को लेकर पर्याप्त साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं कर पाया। कोर्ट ने अनूप को निर्दोष करार दिया है। अनूप की पैरवी कर रहे उनके अधिवक्ता संजय वर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए बरी करने के आदेश पारित दिए हैं।

शेयर करें..

Post navigation

Previous: दाखिल खारिज की फीस बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध
Next: ब्रांडेड के नाम पर नकली कपड़े बेचने वालों पर मुकदमा

Related Post

rns featured image new
  • हरिद्वार

प्रवक्ता भर्ती परीक्षा कैलेंडर में विसंगतियों पर भड़के अभ्यर्थी

RNS INDIA NEWS 08/06/2026 0
rns featured image new
  • हरिद्वार

गंगा स्नान करने आईं महिला यात्रियों से मारपीट में मुकदमा दर्ज

RNS INDIA NEWS 08/06/2026 0
rns featured image new
  • हरिद्वार

परिवहन विभाग की कार्रवाई में 45 का चालान और छह बसें सीज

RNS INDIA NEWS 08/06/2026 0

यहाँ खोजें

Quick Links

  • About Us
  • Contact Us
  • PRIVACY POLICY

ताजा खबर

  • सेलाकुई में विवाहिता के साथ अमानवीय क्रूरता पर महिला आयोग का कड़ा रुख
  • राज्य कर विभाग पर व्यापारियों का फूटा गुस्सा
  • प्रवक्ता भर्ती परीक्षा कैलेंडर में विसंगतियों पर भड़के अभ्यर्थी
  • यूकेडी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई
  • रिटायर्ड संयुक्त निदेशक की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर बेची जमीन
  • रानीखेत-मजखाली में औषधि विभाग का औचक निरीक्षण, एक मेडिकल स्टोर की बिक्री रोकी
Copyright © rnsindianews.com | MoreNews by AF themes.