छेड़छाड़ मामले में आरोपी आर्मी जवान कोर्ट से बरी

रुड़की। छेड़छाड़ के पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को निर्दोष करार दिया है। ट्रेन में सफर के दौरान राजस्थान की महिला ने उसके खिलाफ जीआरपी में केस दर्ज कराया था। आरोपी उस समय भारतीय सेना का जवान था। कोटद्वार निवासी अनूप गुरुंग भारतीय सेना में रहे हैं। नौकरी के दौरान अक्तूबर 2017 में वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उसी डिब्बे में बिकानेर (राजस्थान) की एक महिला भी सवार थी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पहुंचने पर महिला ने अनूप के खिलाफ जीआरपी थाने में तहरीर दी थी। उसका आरोप था कि अनूप ने ट्रेन के शौचालय में जा रही महिला का अपने मोबाइल से फोटो खींचा था, साथ ही नशे में होने के कारण छेड़छाड़ भी की थी। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की, तो घटनास्थल लक्सर क्षेत्र का निकला। इस पर जांच लक्सर भेज दी गई। जांच के बाद लक्सर पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में आरोप पत्र भेजा था। साढ़े तीन साल से कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। इस बीच अनूप सेना से सेवानिवृत्त हो गए। सुनवाई में बचाव पक्ष का कहना था कि ट्रेन में बैठने की सीट को लेकर अनूप का महिला के साथ मामूली विवाद हुआ था। इसी से नाराज महिला ने झूठे आरोप लगाकर मुकदमा कराया था। उधर, अभियोजन (पुलिस) पक्ष आरोपों को लेकर पर्याप्त साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं कर पाया। कोर्ट ने अनूप को निर्दोष करार दिया है। अनूप की पैरवी कर रहे उनके अधिवक्ता संजय वर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि न्यायालय ने आरोपी को दोषमुक्त करार देते हुए बरी करने के आदेश पारित दिए हैं।


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