चरस तस्करी के आरोपी की जमानत खारिज

अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने चरस तस्करी के आरोपी तारा सिंह निवासी ग्राम बसरखेत तड़ागताल चौखुटिया की जमानत खारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 19 फरवरी को पुलिस टीम ने चौखुटिया खीड़ा रोड़ में यातायात चेकिंग अभियान के दौरान खीड़ा की ओर से आ रही मोटरसाइकिल वाहन यूके 01 ए 2771 में सवार आरोपी तारा सिंह के कब्जे से 950 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। पुलिस ने मौके पर आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा गया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने घोर विरोध किया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की।