चरस तस्करी के दोषी को दस साल की कैद

चम्पावत(आरएनएस)। चरस तस्करी के दोषी को अदालत ने दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। नवाबगंज बरेली निवासी अभियुक्त के पास से पुलिस को वर्ष 2018 में 1.050 किग्रा चरस बरामद हुई थी। जानकारी के अनुसार दिसंबर 2018 में चम्पावत कोतवाली के एसआई जसवीर चौहान रूटीन चेकिंग कर रहे थे। मुड़ियानी, चम्पावत चेकिंग में चेकिंग भूदेव उर्फ भूदेव गंगवार निवासी मुडियातेली, नवाबगंज, बरेली के पास से 1.050 ग्राम चरस बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने दोषी भूदेव को दस साल कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी विद्याधर जोशी ने पैरवी की।