चरस तस्करी के आरोपी को ढाई साल की सश्रम कारावास

चम्पावत। चरस तस्करी के मामले में जिला न्यायालय ने आरोपी को ढाई साल की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। करीब दो साल पूर्व सात सौ ग्राम चरस के साथ पुलिस ने टनकपुर में आरोपी को पकड़ा था।
जानकारी के मुताबिक 5 जनवरी 2020 को चेकिंग के दौरान पुलिस ने जल संस्थान तिराहा मार्ग पर नेपाली युवक प्रकाश सार्की को चरस के साथ पकड़ा था। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से 700 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में राज्य की ओर से बहस व तर्क जिला शासकीय अधिवक्ता वीडी जोशी और आरोपी की ओर से अधिवक्ता एसडी गड़कोटी को सुना गया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने आरोपी को ढाई साल कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भोगना पड़ेगा।

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