शादी का झूठा वादा करके सहमति से सेक्स करना रेप : हाईकोर्ट

नागपुर (आरएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने शादी का झूठा वादा करके सहमति से हुए सेक्स को रेप माना है। बेंच ने 29 साल के लडक़े की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें झूठे वादे के तहत एडल्ट कपल के बीच सहमति से हुए सेक्स को रेप न मानने की मांग की गई थी। नागपुर जिले की उमरेड पुलिस ने युवक की पूर्व मंगेतर की शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था। युवती ने शिकायत में बताया था कि लडक़े ने शादी का झूठा वादा करके जंगल के रिसॉर्ट में उससे फिजिकल रिलेशन बनाया था।
बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता के इरादे भयावह थे। उसने शादी करने के वादे के तहत पीडि़ता की सहमति पाई और उसकी इच्छा के खिलाफ यौन संबंध बनाया। ऐसी सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जा सकता। गलत फैक्ट के आधार पर बनी सहमति स्वतंत्र नहीं हो सकती है।

कोरोना के चलते टली थी शादी
युवक और युवती की पिछले साल 22 फरवरी को सगाई हुई थी और उनकी शादी अप्रैल में गढ़चिरौली में होनी थी। हालांकि, पहले यह कोरोना की दूसरी लहर और फिर लडक़ी के कोविड पॉजिटिव होने के कारण टल गई। एफआईआर के मुताबिक लडक़े ने पिछले साल जून में नागपुर के पास करहंडला रिसॉर्ट में पार्टी रखी थी। जहां उसने नशे की हालत में लडक़ी को मजबूर किया और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने का बहाना किया। उसने लडक़ी की मर्जी के खिलाफ सुबह में दोबारा शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसने लडक़ी को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया।

लडक़ी के घरवालों ने 50 लाख मांगे
इस पर लडक़ी ने नागपुर जिले के उमरेड पुलिस स्टेशन में लडक़े खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई। इस बीच दोनों परिवारों के बीच मामले को सुलझाने के लिए कई बार बैठक भी हुई। युवक ने आरोप लगाया कि लडक़ी के घरवालों ने मामला सुलझाने के लिए 50 लाख रुपये की मांग की। जब हमने पैसे देने से इनकार कर दिया तो मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज कराई गई।

यह धोखाधड़ी का साधारण मामला नहीं
बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जस्टिस अतुल चंदुरकर और जस्टिस गोविंदा सनप शामिल थे। न्यायधीशों ने कहा कि यह धोखाधड़ी का साधारण मामला नहीं है, बल्कि बलात्कार के गंभीर अपराध के साथ जुड़ा है। आरोपी ने अपनी यौन वासना पूरी होने के बाद लडक़ी से शादी करने के वादे को नकार दिया। आरोपी का इरादा ही आपराधिक था।

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