पांच दुकानदारों पर 1.40 लाख रुपये जुर्माना, बगैर लाइसेंस चला रहे थे दुकान

हल्द्वानी। न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में बिना लाइसेंस दुकाने चलाने व गंदगी फैलाने पर पांच दुकानदारों पर एक लाख 40 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। इन सभी को जुर्माना भरने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है। ऐसा न होने पर भू-राजस्व की तर्ज पर वसूली की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश टम्टा ने बताया कि उन्होंने 2015 में गौला बैराज रोड स्थित मैसर्स मोहम्मद हारून चिकन शॉप में छापा मारा था। इस दौरान संबंधित दुकानदार के पास खाद्य व्यवसाय करने का लाइसेंस नहीं पाया गया। जिसका चालान कर वाद दायर किया गया। सुनवाई के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी ने प्रतिष्ठान स्वामी मोहम्मद हारून पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 2019 में नवाबी रोड चौराहा स्थित मैसर्स उत्तराखण्ड चिकन शॉप भी छापेमारी के दौरान बिना लाइसेंस के संचालित होते मिली थी। संबंधित व्यवसायी के विरुद्ध दायर वाद की सुनवाई के बाद 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर नंद किशोर ने रामनगर और भीमताल क्षेत्र में अबु बकर व रामलाल के विरुद्द भी बिना पंजीकरण व्यवसाय करने व गंदगी पाए जाने पर दोनों के विरुद्ध वाद दायर किया था जिसपर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। बताया कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी नैनीताल अश्विनी कुमार सिंह ने नैनीताल के बड़ा बाजार मल्लीताल स्थित मैसर्स मामू रेस्टोरेंट व स्वीट्स हाउस में विरुद्ध गंदगी पाए जाने पर वाद दायर किया था। सम्बंधित कारोबारी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। बताया कि सभी कार्रवाई खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत की गई हैं।