11/11/2021
सीबीआई ने 1 और मामला दर्ज किया, 3 गिरफ्तार
बंगाल चुनाव बाद हिंसा मामला
नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में एक और मामला दर्ज किया, इसके अलावा हिंसा से संबंधित एक अन्य मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। उच्च न्यायालय के 19 अगस्त के आदेश के अनुसार, जांच एजेंसी ने विश्वजीत महेश की कथित हत्या से जुड़े मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है।
यह मामला पहले 5 मई को पश्चिम मेदिनीपुर के सबांग थाने में दर्ज किया गया था। चार मई की रात महेश पर आरोपितों ने लोहे की रॉड और तलवार से हमला कर दिया था।
पीडि़त को एक तालाब में पाया गया और उसे सबांग अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सीबीआई द्वारा 1 सितंबर को दर्ज एक अन्य मामले में जांच एजेंसी ने तीन आरोपियों – मेराजुल हक, एंटाजुल इस्लाम और मोहम्मद इसराफिल अली उर्फ इप्पी को गिरफ्तार किया है।
यह मामला शुरू में 3 मई को जिला उत्तर 24 परगना के दत्तापुकुर पुलिस स्टेशन में इस आरोप में दर्ज किया गया था कि आरोपी ने पीडि़त और परिवार के सदस्यों को उसी दिन अपने खेत में काम करने के दौरान पकड़ लिया था। आगे आरोप लगाया गया था कि आरोपी उन पर आग्नेयास्त्रों, बमों और लाठी से हमला किया और हमले के दौरान पीडि़त की मौत हो गई।
गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपी थी।
इसी तरह, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी 2 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुए कम अपराधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।
यह मामला पहले 5 मई को पश्चिम मेदिनीपुर के सबांग थाने में दर्ज किया गया था। चार मई की रात महेश पर आरोपितों ने लोहे की रॉड और तलवार से हमला कर दिया था।
पीडि़त को एक तालाब में पाया गया और उसे सबांग अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सीबीआई द्वारा 1 सितंबर को दर्ज एक अन्य मामले में जांच एजेंसी ने तीन आरोपियों – मेराजुल हक, एंटाजुल इस्लाम और मोहम्मद इसराफिल अली उर्फ इप्पी को गिरफ्तार किया है।
यह मामला शुरू में 3 मई को जिला उत्तर 24 परगना के दत्तापुकुर पुलिस स्टेशन में इस आरोप में दर्ज किया गया था कि आरोपी ने पीडि़त और परिवार के सदस्यों को उसी दिन अपने खेत में काम करने के दौरान पकड़ लिया था। आगे आरोप लगाया गया था कि आरोपी उन पर आग्नेयास्त्रों, बमों और लाठी से हमला किया और हमले के दौरान पीडि़त की मौत हो गई।
गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों की जांच सीबीआई को सौंपी थी।
इसी तरह, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भी 2 मई को बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुए कम अपराधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।