दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

हरिद्वार। नाबालिग लडक़ी से दुष्कर्म व विरोध करने पर मारपीट और धमकी देने के मामले में आरोपी युवक की जमानत अर्जी विशेष पॉक्सो कोर्ट जज अंजली नोलियाल ने खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचंद चौहान ने बताया कि 16 जुलाई 2020 लक्सर क्षेत्र से एक नाबालिग लडक़ी लापता हो गई थी। देर शाम तक ढूंढने के बाद भी उसका पता नहीं चला। परिजनों के रिश्तेदारी व जान पहचान में तलाश करने पर भी पीडि़ता नहीं मिली। इसके बाद परिजनों ने घटना के अगले दिन आरोपी युवक पर पीडि़ता को बहला फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप लगाया था कि मौका पाकर आरोपी युवक उसकी नाबालिग लडक़ी को बहला-फुसलाकर लेजाकर दुष्कर्म किया है। विरोध करने पर आरोपी युवक पर पीडि़ता से मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। घर लौटने पर पीडि़ता ने परिजनों को आपबीती बताई। जिसपर पीडि़त लडक़ी के परिजनों ने लक्सर पुलिस में आरोपी राजू पुत्र वेदपाल निवासी ग्राम कबुलपुरी रायघटी कोतवाली लक्सर जिला हरिद्वार के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से सुनवाई के बाद विशेष जज पॉक्सो कोर्ट अंजली नोलियाल ने आरोपी राजू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।