बहू की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार सास की जमानत याचिका ख़ारिज

अल्मोड़ा। बहू को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार पांडे ने आरोपी कुंती देवी निवासी ग्राम कनरा पोस्ट चायखान थाना लमगड़ा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभियाजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि शिकायतकर्ता खुशाल सिंह ने 26 अप्रैल 2020 को थाना लमगड़ा में तहरीर दी। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी कुंती देवी बहू चंपा देवी के साथ बिना वजह मारपीट करती थी तथा बात- बात में ताने देकर उसका उसका उत्पीडऩ करती थी। जिससे परेशान होकर बहू ने 24 अप्रैल 2020 को अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। अभियोजन की ओर से आरोपी की जमानत का विरोध किया गया। कहा कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित कर सकती है। इस कारण आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर आरोपी की जमानत याचिका न्यायालय ने खारिज कर दी।