अवैध खनन में संलिप्त जेसीबी मशीन नायब तहसीलदार ने ली कब्जे में

अल्मोड़ा/रानीखेत: रानीखेत तहसील के ग्राम डीडा क्षेत्र में बिना अनुमति लिए चल रही जेसीबी मशीन को नायब तहसीलदार हेमंत सिंह मेहरा ने टीम के साथ अपने कब्जे में कर आगे की कार्यवाही के लिए अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्ट सौंपी। नायब तहसीलदार रानीखेत ने बताया कि संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत द्वारा अवैध खनन पर जुर्माना लगाए जाने संबंधी एवं खनन कर्ताओं के विपरीत कार्यवाही करना के निर्देश दिए गए थे। इसी के चलते मल्ली रीयूनी पटवारी कमल चौधरी, पटवारी पन्याली नितिन जिरवान, पटवारी दुगौड़ा ललित कुमार व कानूनगो सदर उत्तम दास के साथ ग्राम डीडा का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान निजी जमीन पर 600 घन मीटर भूमि पर खनन कर्ताओं द्वारा बिना अनुमति के अवैध खनन किया जा रहा था। मौके पर खनन कर रहे जेसीबी मशीन UK 04AJ5100 के साथ चालक संतोष सैनी पुत्र राम कुमार सैनी निवासी पीलीभीत उत्तर प्रदेश से खनन की अनुमति के संबंध में पूछा गया तो वह अनुमति पत्र नहीं दिखा पाया, और जेसीबी मशीन के कागज़ दिखाने में भी असमर्थ रहा। पूछने पर उसने बताया कि यह जेसीबी मशीन ओरेक्रिज कंस्ट्रक्शन रानीखेत की है।
उन्होंने यह भी बताया कि अवैध खनन राजेश रावत पुत्र केसर सिंह, निवासी ग्राम मौडी, पो0 गनियाद्योली के द्वारा किया जा रहा है। इसकी सूचना मौके पर कार्य करवा रहे प्रदीप सिंह पुत्र आनंद सिंह निवासी ग्राम तुस्तरी द्वारा दी गई। यह भी बताया कि खनन कर्ता के पास खनन करने का कोई अधिकार नहीं है, और धारा 3/57 अन्तर्गत यह दंडनीय अपराध है।

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