
मुंबई। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य पदार्थों को अखबार में पैक करने या परोसने पर सख्त रुख अपनाते हुए देशभर के खाद्य कारोबारियों को चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने कहा है कि खाने-पीने की वस्तुओं को अखबार या पत्रिकाओं के पन्नों में परोसना और पैक करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तथा ऐसा पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार मुंबई में एक लोकप्रिय वड़ा-पाव विक्रेता द्वारा ग्राहकों को अखबार में खाद्य सामग्री परोसने और पैक करने का मामला सामने आने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई। इसके बाद एफएसएसएआई और मुंबई नगर निगम की संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर आवश्यक कदम उठाए। इसी क्रम में खाद्य कारोबारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
नए निर्देश सभी प्रकार के खाद्य विक्रेताओं पर लागू होंगे। इनमें रेस्तरां, स्ट्रीट फूड विक्रेता, फूड स्टॉल, कैटरिंग सेवाएं, क्लाउड किचन, मिठाई की दुकानें, मोबाइल फूड वेंडर और अन्य खाद्य व्यवसाय संचालक शामिल हैं। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सामग्री को पैक करने के लिए अखबार या अन्य मुद्रित कागज का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
एफएसएसएआई के अनुसार अखबारों की छपाई में प्रयुक्त स्याही में कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ और भारी धातुएं मौजूद हो सकती हैं। गर्म या तैलीय खाद्य पदार्थों के संपर्क में आने पर ये तत्व भोजन में मिल सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। प्राधिकरण ने खाद्य कारोबारियों से सुरक्षित खाद्य पैकेजिंग सामग्री का उपयोग करने और निर्धारित मानकों का पालन करने की अपील की है।
