आवश्यक सेवाओं से जुड़े सामान के ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों के प्रमाणपत्र 31 दिसंबर 2020 तक मान्य

31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे वाहनों के प्रमाणपत्र

देहरादून। सरकार ने आवश्यक सेवाओं से जुड़े सामान के ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों के प्रमाणपत्रों को 31 दिसंबर 2020 तक मान्य कर दिया है। एक फरवरी 2020 के बाद वैधता अवधि पूरी कर रहे वाहनों को 31 दिसंबर तक रिन्यू कराने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सडक़ परिवहन और हाईवे मंत्रालय के निदेशक-एमवीएल डॉ. पीयूष जैन ने इस बाबत आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था राज्य में भी तत्काल प्रभाव से लागू होगी। परिवहन सचिव शैलेश बगोली ने इसकी पुष्टि की। प्रमाणपत्र के दायरे में फिटनेस, सभी परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन समेत सभी प्रकार के प्रमाणपत्र आएंगे।

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